एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठि‍त

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समिति में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से प्रतिनिधि नामित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने लंबे समय से चल रही वकीलों की मांग को मानते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी विचार-विमर्श और सुझाव लेने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य विधि आयोग उत्तर प्रदेश को देगी। इसके बाद सरकार इस एक्ट को लागू करेगी।

उत्तर प्रदेश शासन के न्याय अनुभाग-7 (कल्याण निधि) की ओर से जारी कार्यालय ज्ञान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तैयार करने के लिए विचार-विमर्श के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तीन सदस्यीय जांच समिति में प्रमुख सचिव, विधायी विभाग उत्तर प्रदेश शासन, अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद प्रयागराज द्वारा नामित प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे।

यह समिति बैठक कर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के मसौदे और विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करेगी। लोगों से सुझाव भी मांगेगी। इसके बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर अपना मत स्थापित करने के बाद अपने सुझाव-संस्तुति राज्य विधि आयोग उत्तर प्रदेश को सौंपेगी। इसके बाद राज्य विधि आयोग इसे शासन को मंजूरी के लिए भेजेगी। इस आशय का आदेश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी द्वारा जारी किया गया है।

– एजेंसी