आगरा। ताजमहल के आसपास के कारोबारी आज रविवार को बड़ी संख्या में केंद्रीय कानून व न्याय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल के आवास पर पहुंच गए। एक घंटे तक आवास के बाहर प्रतीक्षा करने के बाद जब मंत्री बघेल पहुंचे तो उन्हें काराेबारियों ने अपनी समस्या बतायी। इस पर प्रो. बघेल ने कहा कि ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डैडलाइन तय नहीं की है। एडीए व प्रशासनिक अधिकारियों से 17 अक्टूबर तक व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की डैडलाइन से राहत दिलाने को वार्ता की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने लोगों की सरकारी वकील उपलब्ध कराने की मांग को नकार दिया। उन्होंने लोगों से स्वयं वकील करने को कहा। उधर, ताजगंज डवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। लीगल कमेटी इसके लिए काम कर रही है।
एडीए से राहत मिलने की मंत्री के आश्वासन के बाद ताजगंज के कारोबारी लौट गए और अपनी दुकानें खोलने में जुट गए हैं।
उधर एडीए ने दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एडीए ने अब नया आदेश जारी किया है। ताजमहल की चारदीवारी की 500 मीटर की परिधि के अंदर कारोबार कर रहे कारोबारियों को नया सामान नहीं खरीदने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही इस परिधि में स्थित मार्गों पर व्यावसायिक गतिविधियों पर मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पुलिस यहां पर मालवाहक वाहनों का प्रवेश रोकेगी।
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