विधायकों की अयोग्यता मामले में बड़ा फैसला, उद्धव गुट की मांग खारिज़, शिंदे गुट को राहत

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महाराष्ट्र में 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला अभी पढ़ा जा रहा है. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसले के आधार को पढ़ रहे हैं. मई 2022 में शिवसेना में हुए दो फाड़ के बाद से ये मामला चल रहा था.

फैसला पढ़ते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिंदे को नेता पद से हटाए जाने का अधिकार उद्धव ठाकरे पास नहीं था. यदि ऐसा किया जाना था तो यह फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होना चाहिए था.

फैसला सुनाते वक्त स्पीकर राहुल नार्वेकर ने यह भी कहा कि ECI ने शिंदे गुट की शिवसेना को ही असली माना है. फैसले में मैंने इसी को ध्यान में रखा है.16 विधायकों की अयोग्यता का यह मामला जून 2022 से चल रहा है जबसे शिवसेना में दोफाड़ हुआ था. जिन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की जा रही है वह सभी शिंदे गुट के हैं.

उद्धव के पास शिंदे को हटाने का अधिकार नहीं

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने फैसला पढ़ते हुए कहा उद्धव ठाकरे के पास एक नाथ शिंदे को नेता पद से हटाने का अधकिार नहीं है. वह शिंदे को नहीं हटा सकते. स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि उद्धव के पास शिवसेना के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है.

स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिंदे को हटाने के लिए उद्धव को बहुमत की जरूरत थी जो उनके पास नहीं था. वह सिर्फ इसलिए किसी को नहीं हटा सकते कि कोई व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं है. इसलिए शिंदे को हटाया जाना गलत था. यदि शिंदे को हटाया जाना था तो इसका फैसला कार्यकारिणी का होना चाहिए था.

– एजेंसी