उत्तर प्रदेश: लखनऊ में मुख्तार अंसारी के दो कीमती प्लॉट कुर्क

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मोहमदाबाद सीओ श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्तार ने अवैध रूप से धन अर्जित कर इन संपत्तियों को खरीदा था, जिसे जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश पर कुर्क किया गया है। अब ये दोनों संपत्तियां हजरतगंज पुलिस की देखरेख में रहेंगी। अगर कोई भी व्यक्ति इन प्लॉटों पर किसी भी तरह का निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

बीते गुरुवार को गाजीपुर की अदालत ने बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई थी। माफिया मुख्तार अंसारी पर दिल्ली से लेकर गाजीपुर और वाराणसी तक गैंगस्टर एक्ट समेत संगीन धाराओं में करीब 60 मुकदमे दर्ज हैं।

पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह की दहशत तीन दशक तक व्यापारियों और उद्यमियों में भी खूब थी। भेलूपुर के कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा को अगवा कर हत्या की वारदात ने तो कारोबारियों में खौफ पैदा कर किया था।

Compiled: up18 News