आगरा: भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ चल रहे मामले में आज ‘स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए’ (अनुज कुमार सिंह की अदालत) में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने पुलिस द्वारा पेश की गई आख्या (रिपोर्ट) पर कड़ा ऐतराज जताते हुए लंबी बहस की।
वादी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान और राजवीर सिंह ने दलील दी कि पुलिस ने एक बार फिर पुरानी रिपोर्ट ही पेश कर दी है। सबसे बड़ा सवाल कंगना रनौत के बयान को लेकर उठा ।
अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस ने कंगना का व्यक्तिगत बयान दर्ज करने के बजाय उनकी अधिवक्ता अनसूया चौधरी का बयान दर्ज किया है, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है।
अधिवक्ता का बयान क्या मान्य है?
बहस के दौरान वादी पक्ष ने अदालत से पूछा कि क्या कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल (वादी या प्रतिवादी) की जगह बयान दे सकता है? इस पर कोर्ट ने वादी पक्ष से संबंधित कानूनी नियम (रूलिंग) पेश करने को कहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अगली बहस के लिए 6 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की है। इस सुनवाई के दौरान बीएस फौजदार, आईडी श्रीवास्तव और प्रीति सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।

