नए CJI का नया लिस्‍टिंग सिस्‍टम जजों को नहीं भा रहा, की टिप्‍पणी

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जस्टिस कौल की टिप्पणी से पैदा हुई असहज स्थिति

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका ने मंगलवार को ‘नागेश चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ केस की सुनवाई के बाद दिए फैसले में ऐसी असाधारण टिप्पणी की है। उन्होंने सुनवाई को 15 नवंबर तक टालने का आदेश जारी किया। जस्टिस कौल के लिखित आदेश में कहा गया है, ‘नया लिस्टिंग सिस्टम सुनवाई के लिए तयशुदा मामलों पर विचार के लिए पर्याप्त समय नहीं देता है जैसा कि मौजूदा मामले में हुआ। इसकी वजह ‘दोपहर बाद’ के सत्र में कई मामलों का आना है।’

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यह टिप्पणी चीफ जस्टिस यूयू ललित को असमंजस की स्थिति में डालने वाली है। उन्होंने एनवी रमण के चीफ जस्टिस पद से रिटायर होने के बाद देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश की कमान संभाली है। जस्टिस रमण ने रिटायरमेंट के बाद कहा था कि वकील बार-बार शिकायत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नई याचिकाएं लिस्ट नहीं हो पाती हैं। उन्हें मलाल है कि अपने कार्यकाल में इस तरफ ध्यान नहीं दे सका। नए सीजेआई ने संभवतः अपने पूर्ववर्ती के इसी भावना का ख्याल रखते हुए लिस्टिंग की नई प्रथा लागू की, लेकिन साथों जजों की तरफ से ही उसकी खुलकर आलोचना हो गई है।

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प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने जो नई प्रणाली लागू की है उसमें सुप्रीम कोर्ट के सभी 30 जजों के लिए दो शिफ्ट बना दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत सोमवार से शुक्रवार तक वो नए-नए मामलों की सुनवाई के लिए 15 अलग-अलग पीठों में बैठते हैं और हर दिन 60 मामलों की सुनवाई करते हैं। तीन-तीन जजों की बेंच में सभी जजों ने मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1 बजे की पहली शिफ्ट में पुराने मामलों की सुनवाई की थी। उन दिनों दोपहर बाद की दूसरी शिफ्ट में दो-दो जजों की बेंच को 30 केस दिए गए जिनकी सुनवाई दो घंटे में करनी थी। यानी औसतन 4 मिनट में एक केस का निपटारा कर देना था। हालांकि, सीजेआई ने मंगलवार से 30 की जगह केसों की संख्या घटाकर 20 कर दी थी।

जजों के बीच कानाफूसी पिछले हफ्ते ही शुरू हो गई थी। शुक्रवार को दो जजों की एक पीठ ने सुनवाई टालने से इंकार कर दिया था। जजों ने कहा था कि उन्होंने देर शाम तक काम करके पूरी केस फाइल पढ़ी और वकील दूसरे दिन भी इसे पढ़ने की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन, दूसरे केस में इसी पीठ को सुनवाई टालनी पड़ी। तब बेंच ने कहा, ‘हमें केस फाइल आखिरी वक्त में मिली। इस कारण हमें इसे पढ़ने का वक्त ही नहीं मिल पाया।’

चूंकि ‘लिस्ट ऑफ बिजनस’ दिन में देरी से प्रकाशित हुई थी जिस कारण रजिस्ट्री को जजों के घर पर केस फाइल भेजने में देरी हो गई। दो जजों की दूसरी पीठ ने शुक्रवार को एक वकील मुकदमे की सुनवाई की अगली तारीख की बार-बार मांग रहा था, लेकिन जजों ने यह कहते हुए उसकी अपील ठुकरा दी कि नई लिस्टिंग प्रणाली के बाद तय तारीख पर सुनवाई करना दुभर हो गया है।

-एजेंसी