सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की गुजरातियों पर दी एक टिप्पणी के खिलाफ़ दर्ज मामले को ख़ारिज कर दिया है.
अप्रैल 2023 में ऑल इंडिया एंटी-करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष हरेश मेहता ने अहमदाबाद में तेजस्वी यादव की ‘सिर्फ़ गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ वाली टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी.
तेजस्वी यादव ने इस केस को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
लेकिन शीर्ष न्यायालय ने ये मामला इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगते हुए इस बयान को वापस ले लिया था.
-एजेंसी