तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार

Politics

मंत्री ने पत्नी के नाम दिखाई थी झूठी आमदनी

मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत मामले की जांच करने में विफल रही। वह इस बात की जांच करने में विफल रही कि मंत्री की पत्नी के स्वामित्व वाली व्यावसायिक और कृषि भूमि से आय के नाम उनके नाम पर जुटाई गई संपत्ति वास्तविक संपत्ति तुलना में बहुत ज्यादा थी। यह मंत्री की आमदनी को छुपाने के लिए किया गया था।

आय से 65 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित की

मद्रास हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि न्याय की विफलता दोषी पाए गए लोगों को बरी करने से उत्पन्न हो सकती है। ऐसा होना एक निर्दोष को सजा देने से कम नहीं माना जा सकता है। न्यायाधीश ने दंपति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार का दोषी ठहराते हुए कहा कि दोनों ने आय के अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात में 65% अधिक संपत्ति अर्जित की थी।

-एजेंसी


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