आगरा: ताजनगरी में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग करने वाले सिंडिकेट के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देशन में बुधवार को आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ताजगंज क्षेत्र के रोशन नगर और गोबर चौकी इलाके में दो ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान रिफिलिंग के खेल में शामिल आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया और भारी मात्रा में कमर्शियल व घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए।
केस 1: मकान में चल रहा था रिफिलिंग का ‘अड्डा’
जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि रोशन नगर स्थित दिनेश चौहान के मकान में ईशू चौहान और योगेश ठाकुर घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर कमर्शियल सिलेंडरों में भरते पाए गए।
मौके से 5 कमर्शियल और 9 घरेलू सिलेंडर (HPCL, BPCL, IOCL) बरामद हुए। गैस चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक कांटा और रिफिलिंग के औजार (बांसुरी) भी जब्त किए गए। आरोपी सब्सिडी वाले घरेलू गैस का दुरुपयोग कर ऊंचे दामों पर बाजार में बेच रहे थे।
केस 2: छापेमारी की भनक लगते ही भागा मुख्य आरोपी
रोशन नगर के ही एक अन्य मकान (जो केशव का बताया जा रहा है) में जब टीम पहुँची, तो आरोपी केशव मौके से फरार हो गया।
छापा मारने गयी टीम को यंहा से 4 कमर्शियल और 2 घरेलू सिलेंडर मिले। पुलिस को यहाँ से 27 सिलेंडरों की सील कैप, नोज बंक खोलने की रॉड, रेगुलेटर और रिफिलिंग के उपकरण मिले हैं, जो बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कारोबार की पुष्टि करते हैं।
कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी
पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 और द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उल्लंघन के तहत विधिक कार्यवाही की जा रही है। फरार आरोपी केशव की तलाश जारी है।
प्रशासन की चेतावनी: व्यवसायिक उपयोग पर होगी जेल
जिला आपूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस का कमर्शियल उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने जनपद के सभी वेंडर्स और प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज होगी। सभी प्रतिष्ठानों को अग्नि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। कालाबाजारी और ओवररेटिंग के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

