मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जबतक राहुल की दोषसिद्धि वाली याचिका लंबित है तबतक उनकी सजा पर रोक रहेगी। माना जा रहा है कि राहुल अब संसद के मॉनसून सत्र में भाग ले सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि इसकी कॉपी लोकसभा स्पीकर सचिवालय जाएगा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि राहुल संसद के मॉनसून सत्र से ही भाग ले सकते हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने वायनाड सीट को रिक्त तो घोषित कर दिया था लेकिन वहां चुनाव की घोषणा नहीं की थी।
मोदी सरनेम केस- कब क्या हुआ?
2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान कहा- सारे चोरों के नाम में मोदी कॉमन है. राहुल गांधी नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेकर पीएम मोदी पर तंज कस रहे थे.
इस टिप्पणी के ख़िलाफ़ गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने आईपीसी की धारा में शिकायत दर्ज की. मानहानि का केस कोर्ट पहुंचा.
सूरज की अदालत में सुनवाई हुई और मार्च में राहुल को दो साल की सज़ा सुनाई गई.
लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी है. ऐसा प्रतिनिधित्व अधिनियम के कारण हुआ. राहुल गांधी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गुजरात हाईकोर्ट गए.
गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत हाईकोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा. हाईकोर्ट के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.
Compiled: up18 News