मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मॉनसून सत्र में ले सकते हैं भाग

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2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान कहा- सारे चोरों के नाम में मोदी कॉमन है. राहुल गांधी नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेकर पीएम मोदी पर तंज कस रहे थे.

इस टिप्पणी के ख़िलाफ़ गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने आईपीसी की धारा में शिकायत दर्ज की. मानहानि का केस कोर्ट पहुंचा.

सूरज की अदालत में सुनवाई हुई और मार्च में राहुल को दो साल की सज़ा सुनाई गई.

लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी है. ऐसा प्रतिनिधित्व अधिनियम के कारण हुआ. राहुल गांधी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गुजरात हाईकोर्ट गए.

गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत हाईकोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा. हाईकोर्ट के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.

Compiled: up18 News