नई दिल्ली। CBI, ED और पुलिस की चार्जशीट सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि पारदर्शिता के लिए वेबसाइटों पर चार्जशीट उपलब्ध कराने का निर्देश नहीं दे सकते.
सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिकाओं पर आदेश देने से इंकार कर दिया, जिसमें पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी जांच एजेंसियों को मामलों में दायर चार्जशीट सार्वजनिक करने के लिए वेबसाइट पर मुहैया कराने की मांग की गई थी.
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार ने फैसले में कहा कि यदि चार्जशीट उन लोगों को दी जाती है, जो मामले से संबंधित नहीं हैं, गैर सरकारी संगठन हैं तो उनका दुरुपयोग हो सकता है.
Compiled: up18 News