दिल्ली शराब घोटाला: संजय स‍िंह को सुप्रीम कोर्ट का अंतर‍िम राहत देने से इंकार

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.एन.वी. भट्टी की पीठ इस मामले में सुनवाई करते हुए संजय स‍िंह को अंतर‍िम राहत देने से इनकार कर द‍िया है. सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को नोटिस जारी किया था और केंद्र तथा ईडी से सिंह द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने को कहा था.

सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को संबंधित क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी.

इस बीच, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने शनिवार को आप सांसद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और अगली सुनवाई 12 दिसंबर के लिए निर्धारित की थी. इससे पहले, ईडी ने कथित तौर पर मामले में सिंह के खिलाफ 60 पेज का पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे.

– एजेंसी