सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले पर अंतरिम दिशा निर्देश देने की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए मंज़ूरी दे दी है.
वरिष्ठ वकील मिनाक्षी अरोड़ा ने चीफ़ जस्टिस वाली बेंच के सामने अपील की थी कि कर्नाटक में सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाने के मामले पर अंतरिम दिशा निर्देश जारी किए जाएं ताकि सरकारी स्कूलों में होने वाली परीक्षा में मुसलमान लड़कियां भी शामिल हो सकें. ये परीक्षाएं 6 फरवरी से होनी हैं.
मिनाक्षी अरोड़ा ने अपील में कहा, “चूंकि परीक्षाएं सरकारी संस्थान में ही आयोजित की जा रही हैं ऐसे में वो लड़कियां जो हिजाब पहनती हैं वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगी.”
इस पर चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह इम मामले पर सुनवाई की तारीख़ तय करेंगे.
अरोड़ा ने अपील की कि इस मामले पर तीन जजों की पीठ सुनवाई करे ताकि बंटी हुई राय होने पर भी बहुमत की राय को लागू किया जा सके.
ये याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फ़ैसले के खिलाफ़ है जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों पर हिजाब को बैन लगाने के फ़ैसले को जायज़ ठहराया था.
बीते साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों वाली बेंच ने इस मामले पर बंटा हुई फ़ैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बैन को सही ठहराया था और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस बैन के खिलाफ़ फ़ैसला दिया था. ये मामला अब चीफ़ जस्टिस के पास है.
Compiled: up18 News
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