त्योहारों से पहले खाद्य विभाग का कड़ा एक्शन: आगरा में चला विशेष अभियान, 14 खाद्य नमूनों की जांच और 25 किलो अस्वच्छ सामग्री नष्ट

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आगरा। आगामी त्योहारों के दौरान आम जनमानस को पूरी तरह सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ताजनगरी में एक विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया है। इस सघन अभियान के तहत विभाग की टीमों ने शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कुल 14 खाद्य पदार्थों के नमूने (सैंपल) संग्रहित किए, वहीं अत्यधिक अस्वच्छ और दूषित परिस्थितियों में रखी गई करीब 25 किलोग्राम खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया।

​अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मुस्तफा क्वार्टर स्थित ‘चौधरी डेयरी’ से मिश्रित दूध का नमूना, ‘पंजाब स्वीट हाउस’ से सोनपापड़ी का नमूना तथा रनकता क्षेत्र स्थित ‘AIN स्वीट्स’ से खोया और बेसन के लड्डुओं के सैंपल भरे। जांच के दौरान AIN स्वीट्स पर लगभग पाँच किलोग्राम रसमलाई अत्यंत दूषित और बदबूदार हालत में पाई गई, जिसे तत्काल प्रभाव से मौके पर नष्ट करवा दिया गया। इस नष्ट की गई सामग्री की कुल कीमत करीब 2,500 रुपए आंकी गई है।

​इसी प्रकार की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए टीम ने ‘पचौरी मिष्ठान भंडार’ से पेड़ा, ‘अन्नपूर्णा स्वीट्स’ से मिल्क केक, शाहगंज क्षेत्र से सेवई, खाद्य कारोबारी आशीष खंडेलवाल के प्रतिष्ठान से घी, भगवान टॉकीज के पास स्थित दुकानों से मीठी बूंदी व बूंदी के लड्डू, तथा नगला पदी स्थित ‘हरिशंकर मिष्ठान भंडार’ से इमरती के आधिकारिक नमूने संग्रहित किए।

​इसके अतिरिक्त, मधुनगर स्थित ‘गोस्वामी मिष्ठान भंडार’ पर की गई जाँच में छेना के दो तथा मिल्क केक का एक नमूना लिया गया। इस प्रतिष्ठान पर लगभग 20 किलोग्राम मिल्क केक पूरी तरह अस्वच्छ व उपभोग के अयोग्य अवस्था में मिला, जिसे टीम ने मौके पर नष्ट कराया। इस नष्ट की गई सामग्री की कीमत आठ हजार रुपए आंकी गई है। इस प्रकार कुल 25 किलोग्राम अस्वच्छ व दूषित खाद्य सामग्री (जिसकी कुल अनुमानित कीमत 10,500 रुपए है) को नष्ट किया गया।

​विभाग द्वारा संग्रहित किए गए सभी 14 नमूनों को मुहरबंद कर परीक्षण हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला से जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSSA 2006) के सुसंगत प्रावधानों के तहत नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।