पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी क़रार दिए गए अभियुक्त की सज़ा को कम करने की याचिका खारिज कर दी है.
पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए दोषी क़रार दिए गए बलवंत सिंह राजोआना ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी फ़ांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने की अपील करते हुए याचिका दायर की थी. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फ़ैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने सुनवाई पूरी करते हुए दो मार्च को अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजोआना की दया याचिका पर सक्षम प्राधिकरण सुनवाई करेगा.
राजोआना की याचिका को ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सक्षम प्राधिकरण को जब ज़रूरी लगेगा तब वो दया याचिका पर आगे फ़ैसला लेगी.” पंजाब की एक स्थानीय अदालत ने साल 2007 में राजोआना को फांसी की सज़ा सुनाई थी. साल 2010 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा को बरक़रार रखा था.
राजोआना साल 1996 से जेल में बंद हैं. 2012 में उन्होंने दया याचिका दायर की थी जिस पर अभी फ़ैसला नहीं हुआ है. पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या 31 अगस्त 1995 को कर दी गई थी.
राजोआना के वकीलों का तर्क था कि वो बहुत लंबे समय से फांसी की सज़ा का सामना कर रहे हैं और लंबा वक़्त जेल में गुज़ार चुके हैं, ऐसे में उन्हें राहत दी जानी चाहिए.
Compiled: up18 News