‘जल्लीकट्टू’ कानून को रद्द करने के लिए निर्देश देने की मांग खारिज

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तमिलनाडु सरकार के वकील ने उच्चतम न्यायालय से  शीतकालीन अवकाश के बाद मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया था क्योंकि मामले में एक संकलन दायर किया जाना है। जिसके बाद  न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को स्थगित करने से इंकार कर दिया।

“जल्लीकट्टू जनवरी में है, हम इसे स्थगित नहीं करेंगे,” न्यायमूर्ति जोसेफ ने वकील को संकलन दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा।

-एजेंसी


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