धोनी पर फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले रिटायर्ड IPS की सजा पर SC से रोक

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मामले की अगली सुनवाई आठ मार्च को निर्धारित की गई है। मद्रास उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर को कुमार को धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के एक मामले में 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके।

धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी में अपना नाम लिए जाने को लेकर 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। धोनी ने इस मुकदमे पर दाखिल संपत कुमार के जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही धोनी पर फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले रिटायर्ड आईपीएस को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। संपत कुमार ने आईपीएल सट्टेबाजी मामले की शुरुआती जांच की थी।

-एजेंसी