संजय सिंह को सशर्त जमानत म‍िली, ट्रायल कोर्ट ने लगाई ये शर्तें

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कोर्ट में उनकी पत्नी अनीता सिंह के द्वारा दो लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरा गया. बता दें कि शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें जमानत दी थी.

संजय सिंह करीब छह महीने से जेल में बंद थे. शराब घोटाले मामले में ईडी ने उन्हें 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. तब से ही संजय सिंह जेल में बंद थे.

दिल्ली के आबकारी नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी. इसके बाद आज (बुधवार, 3 अप्रैल) निचली अदालत ने उनकी जमानत की शर्तें तय की.

कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके साथ ही जांच में सहयोग करना होगा. वहीं संजय सिंह के वकील ने कहा कि एक सांसद हूं, मेरे भागने का खतरा नहीं है.

संजय सिंह के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तें:

1) जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जांच में सहयोग भी करेंगे.

2) जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शराब मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.

3) संजय सिंह अगर वो NCR छोड़ते है तो वो अपनी यात्रा के कार्यक्रम ED के IO के साथ साझा करेंगे. वो अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे और IO (जांच अधिकारी) के साथ साझा करेंगे.

4) कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना होगा. कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है.

संजय सिंह वकील ने कहा कि संजय सिंह की पत्नी यहां जमानती के तौर पर हैं. हमने बेल बॉन्ड दाखिल कर दिया है.

इससे पहले संजय सिंह पर अपडेट देते हुए उनकी पत्नी अनीता सिंह ने बताया कि कल (मंगलवार) हमने संजय सिंह को अस्पताल में नियमित जांच के लिए भर्ती कराया था जहां हमें पता चला कि उन्हें बेल मिल गई है. आज वे करीब 12 बजे डिस्चार्ज होंगे, उसके बाद वे तिहाड़ जाएंगे. वहां से फिर वे रिलिज होंगे. इसके बाद हम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे और भगवान का शुक्रिया करेंगे.

अनीता सिंह ने आगे कहा कि जबतक मेरे तीनों भाई (अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन) बाहर नहीं आते तबतक हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा.

– एजेंसी