अनुच्छेद 370 पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल

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जम्मू-कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्पर शाह ने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए किया है. उन्होंने कहा, ”पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार संविधान ने दिया है. याचिका दायर करने का कारण जम्मू-कश्मीर के लोगों का सम्मान है.”

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जम्मू-कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत मिला विशेष दर्जा हटाने के केंद्र के फैसले को संवैधानिक तौर पर सही ठहराया था. कोर्ट ने इस दौरान कहा कि जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू करने का फैसला सही है. राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने को भी कोर्ट ने सही ठहराया था.

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 20 से अधिक याचिकाओं पर फैसला देते हुए इस दलील को खारिज कर दिया था कि 370 एक स्थायी व्यवस्था थी.

कब तक चुनाव कराने को कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को सुनवाई के दौरान साथ ही 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया था. इसके अलावा कहा था कि उसका राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए.

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