पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शनिवार शाम विशेष सुनवाई के दौरान ‘टाइम्स नाउ नवभारत’ की रिपोर्टर भावना किशोर को अंतरिम जमानत दे दी है। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को भावना किशोर को गिरफ्तार कर लिया था।
पत्रकार भावना किशोर पर दलित महिला को कार से टक्कर मारने और उसके साथ गाली गलौज करने के आरोप में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था।न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने भावना किशोर द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका में अंतरिम जमानत दे दी। इस मामले में सोमवार को रेग्युलर बेल पर सुनवाई होगी। भावना किशोर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जो लड़की बाहर से रिपोर्टिंग करने आई है, उसको जाति के बारे में कैसे पता चल जाएगा। भावना के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि भावना की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना। हमने गिरफ्तारी का विरोध किया। कोर्ट ने भावना को अंतरिम जमानत दी है।
पंजाब पुलिस ने पत्रकार भावना किशोर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। लुधियाना में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले में पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे। बता दें कि पुलिस ने भावना किशोर के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, पुलिस का दावा है कि भावना ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था।
हाईकोर्ट से पहले इस मामले की सुनवाई जब निचली अदालत में चल रही थी तब जज ने दो बार पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई गई। लुधियाना पुलिस ने दूसरी बार मांगने पर कोर्ट को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई थी। जिसके बाद कोर्ट ने भावना किशोर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेरा, महासचिव विनय कुमार और चंडीगढ़ प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट सौरभ दुग्गल की ओर से दावा किया गया कि जिस समय महिला पत्रकार भावना किशोर को गिरफ्तार किया गया, वह मोहल्ला क्लीनिक के उद्धाटन प्रोग्राम की कवरेज करने जा रही थीं। उन्हें एक पुरुष पुलिस अफसर ने गिरफ्तार किया। उस समय वहां कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थीं। इतना ही नहीं, कई घंटे तक भावना किशोर के परिवार को गिरफ्तारी के बारे में सूचना नहीं दी गई। शाम को पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में महिला पत्रकार पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई।
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