पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की प्रदर्शनकारी किसानों को कड़ी फटकार

National

कहीं भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे ना हों

कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आप हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप ट्रॉली पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। अपने मौलिक अधिकार तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है।

कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करें कि लोग कहीं भी बड़ी संख्या में एकत्र न हों। कोर्ट की ओर से कहा गया कि “उन्हें विरोध करने का अधिकार है लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।”

सुनवाई अगले हफ्ते के लिए स्थगित

सुनवाई में केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि आंदोलनरत किसानों के साथ उनकी मांगों पर बैठक हुई है। जवाब में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से बैठकों में क्या हुआ, इसका विवरण देते हुए एक नया हलफनामा दायर करने को कहा। हाईकोर्ट ने सुनवाई अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दी।

-एजेंसी