ED डायरेक्टर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रहा विपक्ष भ्रम में है: अमित शाह

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सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) एक्ट और दिल्‍ली पुलिस स्‍पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्‍ट में संशोधनों को बरकरार रखा। इन बदलावों के जरिए सरकार को सीबीआई और ईडी का कार्यकाल एक-एक साल करके तीन बार बढ़ाने की ताकत मिली।

अमित शाह ने कहा, ज्यादा खुश न हों

SC के ताजा फैसले का मतलब यह है कि अब केंद्र किसी अधिकारी को पांच साल तक ED, CBI के निदेशक के पद पर रख सकता है। फैसले को केंद्र के लिए झटके की तरह देखा गया। ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाद शाह ने कहा, ‘इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रहे लोग विभिन्न कारणों से भ्रम में हैं।’

शाह ने कहा,’ सुप्रीम कोर्ट ने संसद से पारित सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखा है। भ्रष्ट और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए ईडी की शक्तियां पहले जैसी हैं, क्योंकि यह ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति विशेष से परे है और यह अपने मुख्य मकसद यानी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करती रहेगी।’

Compiled: up18 News