पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को ‘प्रोटेक्टिव बेल’ देने का फ़ैसला सुनाया है. अदालत का ये फ़ैसला लंदन में आत्म निर्वासन में रह रहे नवाज़ शरीफ़ की वतन वापसी से पहले आया है.
नवाज़ शरीफ़ को ‘प्रोटेक्टिव बेल’ दिए जाने का ये मतलब है कि अगले हफ़्ते होने वाली अदालती सुनवाई से पहले उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है. नवाज़ शरीफ़ फिलहाल ब्रिटेन में हैं और 21 अक्टूबर को उनके पाकिस्तान लौटने का कार्यक्रम है.
साल 2019 में पाकिस्तान की एक अदालत में सुनवाई के वक़्त ग़ैरहाज़िर रहने के कारण उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था.
भ्रष्टाचार के एक मामले में कसूरवार ठहराए जाने के बाद साल 2017 में नवाज़ शरीफ़ ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.
Compiled: up18 News