हाथरस: हत्या के आरोप में आजीवन कारावास, नौ वर्ष पुराने मामले में छह को ठहराया दोषी

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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपीगणों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें दस्तावेजों के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजपाल पाल सिंह दिशवार ने करीब 40 दस्तावेजों को साबित किया गया और वस्तुओं के रूप में 35 वस्तुएं साबित की। साथ ही 10 गवाहों को भी परीक्षित कराया गया।

क्या रहा न्यायालय का निर्णय

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो हाथरस विनीत चौधरी द्वारा सत्र-परीक्षण संख्या 35/ 2015 राज्य बनाम रामकुमार आदि धारा 147, 148, 149, 307 व 302 आईपीसी थाना चंंदपा हाथरस जो अपराध संख्या 430 / 2014 से संबंधित है, मैं अभियुक्तगण रामकुमार पुत्र सूरजपाल, गौरव पुत्र रामकुमार, हीरू पुत्र रामकुमार,  विनोद कुमार पुत्र सूरजपाल, रोहिताश पुत्र सूरजपाल व पवन कुमार पुत्र विनोद कुमार को दोषी करार दिया।

साथ ही अभियुक्तगण राम कुमार, गौरव, पवन, रोहिताश, विनोद व हीरू को धारा 302 सपठित 149 आईपीसी में आजीवन कारावास व  ₹ 20000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा अभियुक्त रामकुमार, गौरव, पवन, रोहिताश, विनोद व हीरू को धारा 307 सपठित 149 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व  ₹ 10000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

अर्थदंड अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। साथ ही न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि अभियुक्तगण  से बतौर जुर्माना वसूल पाए जाने वाली रकम में से आधी धनराशि चुटैल व मृतक के पिता विपती सिंह को देय होगी।

-एजेंसी