जानिए: कैसे होती है भारत के प्रधान न्‍यायाधीश की नियुक्ति, कौन सी योग्‍यताएं चाहिए?

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भारत का चीफ जस्टिस कौन बन सकता है?

भारतीय नागरिक होने के अलावा कुछ अर्हताएं हैं जिन्‍हें पूरा करना जरूरी हैं
कम से कम पांच साल तक किसी हाई कोर्ट या उसी स्‍तर की अदालतों में जज रहा हो
या
हाई कोर्ट या उसी स्‍तर की दो अदालतों में 10 साल तक वकालत की हो
या
राष्‍ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद हो

सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है?

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व सुप्रीम कोर्ट के अन्‍य जजों की नियुक्ति राष्‍ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्‍छेद 124 के उपबंध (2) में इसकी व्‍यवस्‍था है। इसमें कहा गया है कि राष्‍ट्रपति को ‘जरूरी लगे तो’ वे सुप्रीम कोर्ट के जजों से ‘चर्चा के बाद’ सीजेआई की नियुक्ति करते हैं। सीजेआई का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहता है।

जजों की सिफारिशों और नियुक्तियों का सिस्‍टम क्‍या है?

भारत में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्‍टम इस्‍तेमाल होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पांच सबसे सीनियर जज होते हैं। कॉलेजियम जिन नामों की सिफारिश करता है, इंटेलिजेंस ब्‍यूरो (IB) उनका बैक्रग्राउंड चेक करते केंद्र को रिपोर्ट सौंपता है। सरकार आपत्तियां दर्ज करा सकती है मगर कॉलेजियम की ही चलती है।

आमतौर पर चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज को ही उत्‍तराधिकारी बनाने की सिफारिश की जाती है। यह परंपरा 1973 में तत्‍कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तोड़ दी थी। तब उन्‍होंने वरिष्‍ठों को दरकिनार करते हुए जस्टिस एएन रे को सीजेआई नियुक्‍त कराया था।

सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार का एक मेमो कहता है कि वरिष्‍ठता ही मानक है। इसके अनुसार केंद्रीय विधि, न्‍याय और कंपनी मामलों के मंत्री रिटायर हो रहे सीजेआई से अगले सीजेआई की नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश मांगते हैं। फिर कानून मंत्री इस संबंध में प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं। पीएम की ओर से राष्‍ट्रपति को सीजेआई की नियुक्ति के विषय में सलाह दी जाती है।

अगला सीजेआई कौन हो सकता है?

सीजेआई ललित के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं। अगर परंपरा का पालन हुआ तो चंद्रचूड़ ही देश के सबसे बड़े जज बनेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्‍णु चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश रहे। 11 नवंबर 1959 को जन्‍मे चंद्रचूड़ भारत के 50वें सीजेआई होंगे।

सीजेआई को हटाने की प्रक्रिया क्‍या है?

संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज को इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। दो कारणों से जज को पद से हटा सकते हैं- साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग प्रस्‍ताव पास होना जरूरी है। संसद की सिफारिश पर राष्‍ट्रपति एक एग्‍जीक्‍यूटिव ऑर्डर जारी करते हैं।

-Compiled by up18 News