चारा घोटाले के कई मामलों में सज़ायाफ़्ता और इन दिनों दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज करा रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने ज़मानत दे दी है. उन्हें यह ज़मानत 10 लाख के निजी मुचलके पर मिली है.
यह ताज़ा मामला पशुपालन घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी का है, जिसमें उन्हें बीते फ़रवरी महीने में सज़ा सुनाई गई थी.
लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने बीबीसी से बातचीत में इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि लालू यादव जी ने जेल में 41 महीने की सज़ा काट ली है. यह उनकी सज़ा की आधी अवधि है. हमने इसी आधार पर कोर्ट से ज़मानत की अपील की थी.
जज साहब ने हमारी दलील स्वीकार कर ज़मानत दे दी है. मुझे उम्मीद है कि अधिकतम बुधवार तक ज़रूरी काग़ज़ी कार्रवाई पूरी कर ली जाएँगी. इसके बाद वे न्यायिक हिरासत से बाहर आ जाएँगे.
-एजेंसियां
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