नई दिल्ली। दुनिया भर में नए साल 2024 के स्वागत के लिए जश्न की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। नए साल का जश्न लोग अपने-अपने तरीके से मनाते हैं। कई लोग नए साल के स्वागत में शराब पार्टी का भी आयोजन करते हैं। इस मौके पर शराब की बिक्री बढ़ जाती है। लोग बार-क्लब में शराब का सेवन करते हैं, तो वहीं कुछ लोग हाउस पार्टी में शराब परोसते हैं।
अगर आप भी न्यू ईयर 2024 का जश्न शराब के साथ मनाते हैं तो एक बार घर या बाहर पार्टी में शराब शामिल करने के नियम जरूर जान लें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि शराब परोसने के लिए वैध लाइसेंस नहीं होना गैरकानूनी है और जुर्माना और गिरफ्तारी सहित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पार्टियों में शराब परोसने के दो श्रेणियों में लाइसेंस उपलब्ध हैं. आइए जानते हैं लाइसेंस के लिए कितना होगा खर्च।
हाउस पार्टी के लिए भी लिकर लाइसेंस ज़रूरी
नए साल का जश्न मनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप शराब से संबंधित सभी नियम क़ानून जान लें। नोएडा में अगर आपको नए साल की पार्टी में कमर्शियल एक्टिविटी में शराब परोसनी है तो उसके लिए आपको आबकारी विभाग से टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक दिन के लिए जारी होने वाले इस लाइसेंस के लिए आपको 11 हज़ार रुपये चुकाने होंगे। अगर आप कोई हाउस पार्टी कर रहे हैं यानी अपने घर में पार्टी ऑर्गनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 1 टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसकी क़ीमत 4 हज़ार रुपये है ।
लाइसेंस पर लागू होगी समय की पाबंदी
कमर्शियल और हाउस पार्टी दोनों ही तरह के टेंपरेरी लाइसेंस की एक ये सबसे बड़ी शर्त है कि आप अपनी पार्टी में किसे दूसरे राज्य की शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टेंपरेरी लाइसेंस लेने के बाद क्वांटिटी पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है लाइसेंस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ समय की पाबंदी लागू होती है।
आबकारी विभाग को डबल कमाई की उम्मीद
नोएडा के ज़िला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले साल 31 दिसंबर की शाम तीन करोड़ से ज़्यादा की शराब की बिक्री हुई थी। इस साल वो रेवेन्यू की इस रक़म को डबल यानी कि लगभग छह करोड़ रुपये मान रहे हैं। सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि कोई भी शराब ठेकेदार ज़्यादा क़ीमत न वसूले इसकी निगरानी के लिए भी कई टीमें बनाई गई हैं। रात 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें दिल्ली से सटे यूपी (UP) के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नए साल के मौके पर रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। यह कदम उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन के आदेश के बाद उठाया गया है। बता दें, 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए शराब की दुकानें 11 बजे तक खुले रहने का फैसला किया गया था।
-एजेंसी
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