इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में लगभग 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले में दो महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने यह आदेश शासन के आदेश से गठित जांच समिति को दिए हैं। हाई कोर्ट ने जांच पूरी करने के साथ ही रिपोर्ट कोर्ट में तलब की है। कोर्ट ने जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि, जांच रिपोर्ट व कार्रवाई रिपोर्ट राजपत्रित अधिकारी हाई कोर्ट में दाखिल करेगा।
यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल व जस्टिस मंजू रानी ठाकुर की खंडपीठ ने सच सेवा समिति ट्रस्ट गौतम बुद्ध नगर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। करोड़ों रुपये के इस घोटाले में आरोप है कि ग्रामसभा की बेशकीमती जमीन अधिकारियों की मिलीभगत से आने-पौने दाम पर निजी लोगों को दे दी गई। आरोप लगाया गया है कि इसमें 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया गया है।
हाई कोर्ट को सरकार की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर यूपी बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन की अध्यक्षता में जांच समिति घटित की गई है। सरकार ने जांच समिति का गठन जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर द्वारा 16 मार्च 2021 को शासन को भेजी संस्तुति रिपोर्ट पर की है।
-एजेंसी