दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में बरी कर दिया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार स्पेशल जज विकास ढुल ने मंगलवार को गोपाल कांडा के साथ इस मामले में सहअभियुक्त अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया है.
अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष दोषियों पर लगे आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है.
इस केस में अभियुक्तों के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने), धारा 506 (डराने-धमकाने), धारा 201 (सबूत नष्ट करने), धारा 120बी (आपराधिक साज़िश) और धारा 466 (धोखाधड़ी) के आरोपों के तहत मुकदमा चलाया गया था.
ट्रायल कोर्ट में कांडा के ख़िलाफ़ रेप और अप्राकृतिक यौनाचार का भी आरोप लगाया गया था. हालांकि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आरोप खारिज कर दिए थे.
गीतिका शर्मा गोपाल कांडा की एमएलडीआर एयरलाइंस में काम करती थीं. पांच अगस्त, 2012 को दिल्ली के अशोक विहार स्थित उनके आवास में गीतिका शर्मा का शव पाया गया था
गीतिका शर्मा के शव के साथ एक सुइसाइड मिला था जिसमें कथित तौर पर उन्होंने ये लिखा था कि कांडा और चड्ढा के उत्पीड़न की वजह से वो अपना जीवन समाप्त कर रही हैं.
इस मामले में केस दर्ज होने के बाद गोपाल कांडा को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
Compiled: up18 News