गजब: जब NRI आरोपी ने गूगल पर सर्च करके जुर्माने के लिए किया जज साहब से मोल-भाव

Regional

वो जज से बोला कि कहिए तो इतना दूं, वरना जेल भेज दीजिए। कोर्ट ने उसकी दलील को मानने से सिरे से इंकार कर दिया। शख्स ने खुशी खुशी जेल जाने का फैसला कर लिया। उसके बाद ‘एअर इंडिया’ के विमान में धूम्रपान व अभद्र व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार इस व्यक्ति को यहां की एक अदालत ने जेल भेज दिया।

एयर इंडिया की लंदन-मुंबई फ्लाइट में 10 मार्च को शौचालय के अंदर धूम्रपान करने और फिर उत्पात मचाने के आरोप में पुलिस ने रत्नाकर द्विवेदी को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आरोपी ने अदालत से कहा कि उसने ऑनलाइन देखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत 250 रुपये का जुर्माना है। वह इतनी रकम देने को तैयार है, लेकिन जमानत राशि नहीं। सोमवार को उसने अदालत से कहा कि वह जेल जाने को तैयार है। इसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेज दिया।

नहीं माना तो क्रू मेंबर्स ने बांध दिए थे रत्नाकर के हाथ-पैर

लंदन-मुंबई फ्लाइट में रत्नाकर द्विवेदी विमान के शौचालय में सिगरेट पीते हुए पाया गया था। एयर इंडिया के क्रू मेंबर ने मुंबई की सहार पुलिस को बताया कि उड़ान भरने के दौरान फ्लाइट में धूम्रपान की अनुमति नहीं है लेकिन जैसे ही वह बाथरूम गया तो अलार्म बजने लगा। हम वहां गए तो देखा कि उसके हाथ में एक सिगरेट है। हमने तुरंत सिगरेट उसके हाथ से फेंक दी। फिर रत्नाकर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। किसी तरह हम उसे उसकी सीट पर ले गए, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने विमान का दरवाजा खोलने की कोशिश की।

उसके इस व्यवहार से सभी यात्री डर गए। एयर इंडिया का कहना है कि रत्नाकर उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह सिर्फ चिल्ला रहा था। जिसके बाद हमने उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसे सीट पर बैठा दिया। इसके बाद वो अपना सिर पीटने लगा। पुलिस ने कहा कि यात्रियों में एक व्यक्ति डॉक्टर था। उसने आकर उसकी जांच की। फिर रमाकांत ने कहा कि उसके बैग में कुछ दवा है, लेकिन बैग की जांच करने पर एक ई-सिगरेट बरामद हुई।

Compiled: up18 News