MCD स्थाई समिति के सदस्यों के लिए दोबारा मतदान पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

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मेयर को चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार नहीं – कोर्ट 

बीजेपी द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि मेयर को स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि पिछले चुनावों के परिणामों के ऐलान किये बिना ही दोबारा चुनाव कराना पहली नजर में नियमों का अनुपालन ना करना दिखा रहा है।

बीजेपी ने मेयर के फैसले के खिलाफ कोर्ट में लगाई थी याचिका 

कल शुक्रवार (24 फरवरी) को हुई चुनाव के बाद परिणामों के ऐलान से पहले मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी के एक पार्षद का वोट अमान्य करार दिया था, जिसका बीजेपी ने विरोध किया थाl मेयर ने समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए 27 फरवरी को दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।