कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI से मांगी प्रतिक्रिया

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कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. ये मामला साल 2017 का है. उन पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का आरोप था.

कुलदीप सेंगर ने कोर्ट से अपनी बेटी की शादी के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत देने की अपील की थी. ये शादी अगले साल आठ फरवरी को होनी है.

उन्होंने कोर्ट को बताया कि शादी की रस्में जनवरी से शुरू हो जाएंगी.

न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता में हाई कोर्ट की डिविज़न बेंच ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

कोर्ट ने एजेंसी को कुलदीप सेंगर के बताए तथ्यों की जांच करने और स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई तक दायर करने के लिए कहा है.

मामले की सुनवाई अगले महीने 16 जनवरी को होगी.
दिल्ली कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सीबीआई कोर्ट ने भी उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार उन्नाव रेप पीड़िता का अपहरण किया गया था और फिर रेप के बाद 60 हज़ार रुपये में बेच दिया गया था.

Compiled: up18 News