बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। दिंडोशी सेशन कोर्ट ने 2022 में मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें शिल्पा और शमिता को कथित रूप से 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में समन जारी किया गया था। हालांकि मां सुनंदा शेट्टी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। शिल्पा, शमिता और सुनंदा को कुछ साल पहले पिता सुरेंद्र शेट्टी द्वारा कथित रूप से 21 लाख रुपये का लोन लेने के लिए कोर्ट में घसीटा गया था।
एक ऑटोमोबाइल एजेंसी के मालिक परहाद अमरा ने दावा किया था कि जुलाई 2015 में उन्होंने शिल्पा शेट्टी के पिता को उनके बिजनेस के लिए आर्थिक मदद की थी। अमरा ने आरोप लगाया कि जब लोन मांगा तो सुरेंद्र ने उसे बताया था कि उनकी बेटियां और पत्नी कंपनी में पार्टनर हैं। इससे पहले कि वह लोन चुका पाते, 11 अक्टूबर, 2016 को सुरेंद्र का निधन हो गया। तब से शिल्पा, शमिता और उनकी मां ने लोन चुकाने से इनकार कर दिया।
शिल्पा शेट्टी के पापा ने लिया था लोन
पिछले साल 2022 में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने मामले में शिल्पा, सुनंदा और शमिता शेट्टी को समन जारी किया था। शेट्टी परिवार ने समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सत्र न्यायाधीश ने शिल्पा और शमिता के खिलाफ प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए कहा था कि उनके माता-पिता सुरेंद्र शेट्टी और सुनंदा फर्म में पार्टनर थे, जबकि यह दिखाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया था कि उनकी बेटियां भी पार्टनर थीं और उन्हें लोन की पेमेंट करनी थी।
Compiled: up18 News