धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी को कोर्ट से राहत, लेकिन मां सुनंदा को समन जारी

Entertainment

एक ऑटोमोबाइल एजेंसी के मालिक परहाद अमरा ने दावा किया था कि जुलाई 2015 में उन्होंने शिल्पा शेट्टी के पिता को उनके बिजनेस के लिए आर्थिक मदद की थी। अमरा ने आरोप लगाया कि जब लोन मांगा तो सुरेंद्र ने उसे बताया था कि उनकी बेटियां और पत्नी कंपनी में पार्टनर हैं। इससे पहले कि वह लोन चुका पाते, 11 अक्टूबर, 2016 को सुरेंद्र का निधन हो गया। तब से शिल्पा, शमिता और उनकी मां ने लोन चुकाने से इनकार कर दिया।

शिल्पा शेट्टी के पापा ने लिया था लोन

पिछले साल 2022 में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने मामले में शिल्पा, सुनंदा और शमिता शेट्टी को समन जारी किया था। शेट्टी परिवार ने समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सत्र न्यायाधीश ने शिल्पा और शमिता के खिलाफ प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए कहा था कि उनके माता-पिता सुरेंद्र शेट्टी और सुनंदा फर्म में पार्टनर थे, जबकि यह दिखाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया था कि उनकी बेटियां भी पार्टनर थीं और उन्हें लोन की पेमेंट करनी थी।

Compiled: up18 News