स्टार क्रिकेटर शिखर धवन और आयशा के तलाक पर लगी कोर्ट की मुहर

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कोर्ट ने इस दौरान ये माना कि शिखर धवन को उनके बेटे से सालों तक अलग रखकर पत्नी ने उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी है.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 37 वर्षीय शिखर धवन को मानसिक प्रताड़ना के आधार पर तलाक की इजाज़त दी.

शिखर धवन के वकील अमन हिंगोरनी के अनुसार उनके क्लाइंट अब बहुत खुश हैं और अब वह अदालत के आदेश का पालन करेंगे. कोर्ट ने शिखर धवन की ओर से दी गईं अधिकांश दलीलें मान लीं.

हालांकि, कोर्ट ने शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के बेटे ज़ोरावर की परमानेंट कस्टडी को लेकर कोई भी आदेश देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने धवन को उनके बेटे से भारत और ऑस्ट्रेलिया में मिलने की इजाज़त दी. धवन अब अपने बेटे से वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं.

अदालत ने आयशा मुखर्जी को ये भी आदेश दिया है कि वो बेटे की हर साल स्कूल से मिलने वाली छुट्टी के दौरान भारत आएं और कम से कम आधी छुट्टियां उन्हें अपने पिता और उनके परिवार के साथ बिताने दें.

धवन ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी पत्नी ने शुरुआत में कहा कि वो उनके साथ भारत में ही रहेंगी. लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकीं और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पूर्व पति से किए गए वादे के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में रहना होगा. आयशा की पहली शादी से उनकी दो बेटियां हैं. आयशा ने अपने पूर्व पति से ये वादा किया था कि वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जाएंगे. फिलहाल आयशा अपनी दो बेटियों और बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही हैं.

Compiled: up18 News