राहुल गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर, सुनवाई 29 मार्च को

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मुजफ्फरपुर जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में राहुल गांधी पर धारा 295-A, 298, 505, 506 और 121-A के तहत परिवाद दर्ज किया गया है। परिवाद में आरोप है कि राहुल गांधी ने लंदन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस देश को बर्बाद कर रहा है। पूरे देश में आरएसएस नफरत फैला रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करके उन्हें बर्बाद कर रहा है।

राहुल गांधी के बयान से संघ कार्यकर्ता आहत

राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर कराने वाले आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि वह भी आरएसएस के स्वयं सेवक हैं। टीवी के जरिए उन्होंने भी राहुल गांधी का कार्यक्रम देख था। राहुल गांधी के इस बयान से देश में तनाव पैदा हुआ है। राहुल गांधी के इस बयान से देश सेवा करने वाले संघ के कार्यकर्ता आहत हैं। पराशर ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है।

परिवाद पर 29 मार्च को सुनवाई करेगा कोर्ट: अधिवक्ता

परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता रविंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की ओर से लंदन में आरएसएस को लेकर एक विवादित बयान दिया गया था। राहुल गांधी के इस बयान से मेरे मुवक्किल को काफी ठेस पहुंची। इसलिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में 295 A, 298, 505, 506 और 121 A के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए 29 मार्च की तिथि मुकर्रर की है।

Compiled: up18 News