मनी लॉन्‍ड्रिंग मामले में चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका खारिज

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विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने जमानत देने से इंकार किया और कहा कि इस चरण पर जमानत नहीं दी जा सकती।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि मामले की जांच चल रही है और वह (चित्रा) ‘‘प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष’’ रूप से अपराध में लिप्त हैं।

ईडी ने कहा, ‘‘एनएसई के शीर्ष अधिकारियों ने एनएसई के पीरियॉडिक स्टडी ऑफ साइबर वल्नरबिलिटीज के आड़ में आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट के पक्ष में समझौते अथवा कार्यादेश जारी किए और कानून के तहत अनिवार्य संबद्ध प्राधिकार से अनुमति लिए बगैर एक अवैध मशीन लगाकर अपने कर्मचारियों के फोन कॉल बीच में सुने….. ।’’

ईडी ने कहा कि एनएसई के कर्मचारियों की कोई मंजूरी नहीं ली गई।

-एजेंसी