कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द कीं 36000 प्राइमरी टीचर्स की अवैध नियुक्‍तियां

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद की 36 हजार नौकरियों को रद्द कर दिया है। जो लोग पहले ही प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, उनके पास नौकरी रहेगी। कोर्ट ने तीन महीने के भीतर नई भर्ती कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार माणिक भट्टाचार्य के पैसे से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी।

कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस अभिजीत गांगुली की बेंच ने अवैध रूप से नियुक्त किए गए प्राथमिक विद्यालय के 36,000 शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है। इन शिक्षकों को अनुभवहीन बताया गया है। जस्टिस गांगुली ने इन सभी शिक्षकों को केवल पैरा टीचर (अस्थायी शिक्षक) के रूप में अगले चार महीने के लिए स्कूल लौटने का आदेश दिया है। बेंच के आदेश के मुताबिक, नई भर्ती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

Compiled: up18 News