एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस को दोबारा खोलने की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट से खारिज

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राबिया खान ने बेटी जिया खान की मौत के पीछे सूरज पंचोली का हाथ बताते हुए इस केस को री-ओपन करने के लिए कुछ समय पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राबिया खान का दावा था कि केस की जांच में सीबीआई ने कुछ गलतियां की और इस वजह से वह चाहती हैं कि केस की दोबारा सुनवाई और नए सिरे से जांच हो। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार (12 सितंबर) को राबिया खान की यह याचिका खारिज कर दी।

राबिया खान ने की थी स्वतंत्र जांच की मांग

राबिया खान ने अपील की थी कि केस की नए सिरे जांच की जिम्मेदारी स्पेशल एजेंसी को सौंपी जाए और इसमें फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) की मदद ली जाए। राबिया खान के वकील शेखर जगताप और सारुचिता चौधरी ने तर्क दिया कि मामले में मुंबई पुलिस की प्रारंभिक जांच में ‘कुछ खामियां’ थीं और केस की तरफ उनकी अप्रोच भी गलत थी। इसके बाद राबिया ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद जुलाई 2014 में जिया खान केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। राबिया के वकील के मुताबिक सीबीआई ने भी वही गलतियां कीं और इसलिए इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है।

कोर्ट ने यह कहकर खारिज की याचिका

‘पीटीआई’ के मुताबिक जज ए एस गडकरी और एम एन जाधव ने राबिया खान की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन्हें सीबीआई की जांच में पूरा विश्वास है। वहीं सीबीआई की ओर से वकील संदेश पाटिल ने कहा कि एजेंसी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की है।

-एजेंसी


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