कर्नाटक: श्रीरंगपट्टनम की जामिया मस्जिद में पूजा-पाठ का ऐलान, धारा 144 लागू

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कर्नाटक में मांड्या ज़िले के श्रीरंगपट्टनम स्थित जामिया मस्जिद में विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को पूजा-पाठ करने का एलान किया है, जिसे देखते हुए पूरे शहर में शाम 6 बजे तक धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लगा दी गई.

बेंगलुरु में विश्व हिंदू परिषद ने 4 जून को (आज)‘श्रीरंगपट्टनम चलो’ का आह्वान किया है मगर मांड्या के पुलिस अधीक्षक यतीश एन ने पत्रकारों को बताया कि श्रीरंगपट्टनम में शनिवार को किसी भी रैली, जुलूस या विरोध प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है.

उन्होंने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए शहर में सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं. शहर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है.

एसपी ने कहा, “शहर में अभी पूरी तरह शांति है. हमने अपने लोगों को तैनात किया है, नेताओं से बात की है और उन्हें बताया है कि निषेधाज्ञा लगा दी गई है. अगर इसका उल्लंघन होता है, तो उन्हें क़ानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.”

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मांड्या के डीसी अश्वथी एस. ने कहा, “ यहां शनिवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार स्थगित कर दिया गया है. शनिवार को श्रीरंगपट्टनम की 5 किलोमीटर की सीमा में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. मस्जिद रोड बंद कर दी गई है, मस्जिद में लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है.”
“मंदिर के आस-पास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए विशेष टीम गठित की गई है.”

विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि श्रीरंगपट्टनम किले में स्थित जामिया मस्जिद का निर्माण हनुमान मंदिर को तोड़ कर किया गया था.

हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मस्जिद पर फ़ारसी में लिखा गया शिलालेख कहता है कि टीपू सुल्तान ने 1782 ईस्वी में मस्जिद-ए-अला नाम की इस मस्जिद का निर्माण किया था.

-एजेंसियां