अहमदाबाद का जगुआर एक्सीडेंट केस, आरोपी युवक का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द

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पुलिस के निवेदन पर कार्रवाई

20 जुलाई को एसजी हाईवे के इस्कॉन ब्रिज पर इस घटना के बाद पुलिस ने सात दिनों में ताबड़तोड़ जांच करके तथ्य पटेल के खिलाफ अहमदाबाद बाद मिर्जापुर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट ने तथ्य पटेल को जेल भेज दिया था। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने तथ्य पटेल ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने के लिए आरटीओ को लिखा था। इसके बाद आरटीओ ने तथ्य के जीजे01 का नॉन ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग नंबर 20220006171 को हमेशा के रद्द कर दिया है।

इस डीएल की समय सीमा 11-2-22 से 19-12-2043 तक थी। ट्रैफिक पुलिस ने आरटीओ को भेजे नोट में कहा था कि तथ्य एक अदातन तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का आदी है। उसे कई सारी ट्रैफिक उल्लंघन की घटनाएं की हैं। इसके बाद आरटीओ ने तथ्य का लाइसेंस स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

पिछली बार मांगा था घर का खाना

साबरमती जेल में बंद तथ्य पटेल ने पिछले सुनवाई में कुछ मांगें रखी थीं। इसमें उसने खाने के लिए घर का खाना देने की मांग की थी। इसके अलावा उसने पढ़ाई की व्यवस्था की मांग की थी। कोर्ट ने तथ्य पटेल की इस मांगों पर जेल मैनुअल के मुताबिक घर पर दो वक्त का खाना देने की इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आरोपी को हफ्ते में सिर्फ एक बार रिश्तेदारों से मिलने और कॉल करने की इजाजत रहेगी।

Compiled: up18 News