आगरा: रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए ट्रेनों में घरेलू सामान बेचने वाली कंपनी से अनुबंध किया है। कंपनी आगरा मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रा के दौरान काम में आने वाले सामान की बिक्री कर सकेगी।
रेल यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि यात्री छोटी-छोटी घरेलू चीजों के लिए परेशान दिखते हैं। यात्रियों की इन परेशानियों का फायदा उठाते हुए ट्रेन में चलने वाले अवैध वेंडर मनमानी कीमत पर सामान बेचते हैं। इससे यात्री के साथ-साथ रेलवे को भी आर्थिक नुकसान होता है। यात्रियों को उचित दर पर सामान उपलब्ध कराने और खुद को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए आगरा रेल मंडल ने पहली बार ट्रेनों में घरेलू सामान बेचने के लिए अधिकृत वेंडर नियुक्त किए हैं।
आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे ने एक कंपनी के साथ अनुबंध किया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार आगरा रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में कंपनी के 40 अधिकृत वेंडर निर्धारित कीमत पर सामान बेचेंगे। पांच सुपरवाइजर इन वेंडरों पर निगाह रखने के लिए होंगे। वेंडर द्वारा यात्रियों से सामान की ज्यादा कीमत की शिकायत पर सुपरवाइजर उचित कार्रवाई करेंगे। अधिकृत वेंडर के काम की मॉनिटरिंग रेलवे अधिकारी भी समय-समय पर करेंगे।
ये घरेलू सामान बेचेंगे अधिकृत वेंडर
रेलवे की ओर से चलती ट्रेनों में यात्रियों को बेल्ट, परफ्यूम, बेडशीट, तकिया, घड़ी, मोबाइल एसेसरीज, लैपटॉप एसेसरीज, फुटवियर, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, खिलौने, सेनेटाइजर, मास्क, कीचेन, कैप, चश्मे, ताला-चेन, मोजे, साबुन, पेपर सोप, कंघा, नैपकिन, टिश्यू पेपर, शेविंग किट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, बॉडी लोशन, हेयर ऑयल, शैम्पू, नेल कटर, शीशा, मेडिसिन, दर्द का बाम, फेस क्रीम, ईयर बर्ड्स, डिस्पोजेबल फूड प्लेट, रेडिमेड गारमेंट, स्टेशनरी आइटम, बैग, सूटकेस, पर्स, डायरी, पेपर ग्लास, हैंडबैग, पानी की खाली बोतल, कैशरोल, मग, बास्केट, चम्मच, फेविक्विक, ओडीओपी प्रोडक्ट।
रेलवे अधिकृत वेंडरों से यात्रियों का सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने को ट्रेनों में चलने वाले अवैध वेंडरों पर शिकंजा भी कसेगी।
पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि आरपीएफ को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेनों में चलने वाले अवैध वेंडरों को पकड़कर उनके खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई करें, जिससे वह ट्रेनों में चढ़ने को हतोत्साहित होंगे।