Agra News: शाही जामा मस्जिद प्रकरण में शहर मुफ्ती समेत पांच नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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आगरा: शाही जामा मस्जिद प्रकरण में शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब रूमी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। कमेटी के पदाधिकारी अरशद की द्वारा दर्ज कराए मुकदमे में शहर मुफ्ती उनके बेटे, हाजी बिलाल, अली खान समेत पांच नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया है।

शहर मुफ्ती पर जामा मस्जिद परिसर में गैर कानूनी तरीके से लोगों को एकत्रित कर सभा करने, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप है। मंटोला थाने में धारा 149, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

गौरतलब है कि शाही जामा मस्जिद में रविवार दोपहर शहर मुफ्ती अब्दुल खुबैब और कमेटी के पदाधिकारियों में विवाद हो गया था। शहर मुफ्ती जामा मस्जिद पहुंचे थे। उनके समर्थकों का कहना था कि वह परिसर में स्थित अपने कार्यालय में बैठकर वह समाज के लोगों के धर्म से संबंधित मामले सुलझाते हैं। मुफ्ती से अपने मामलों में बातचीत करने के लिए दर्जनों लोग परिसर में एकत्रित थे। कमेटी के पदाधिकारियों पर मुफ्ती से अभ्रदता और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया था।

वहीं, शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों ने शहर मुफ्ती पर नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाया था। पदाधिकारियों का पुलिस से कहना था कि शहर मुफ्ती हर रविवार तकरीर करने की नई परंपरा शुरू कर रहे थे। इसका विराेध किया गया था। वर्ष 1986 में तकरीर को लेकर विवाद हो गया था। मस्जिद परिसर में गोली चलने पर तीन लोग घायल हो गए थे। इसके बाद तकरीर बंद कर दी गई थी। पिछले रविवार से शहर मुफ्ती ने तकरीर करने की नई परंपरा दोबारा आरंभ करने का प्रयास किया तो इसका विराेध किया गया। रविवार को वह दोबारा लोगों को लेकर पहुंचे थे। दोनों पक्ष की ओर से तहरीर दी गई थी

इस बारे में एसीपी छत्ता सर्किल आरके सिंह का कहना है कि शाही जामा मस्जिद परिसर में नई परंपरा शुरू करने को लेकर कमेटी के पदाधिकारी की ओर से शहर मुफ्ती और कई लोगों के विरुद्ध से तहरीर दी गई थी। मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।