आगरा: विकास प्राधिकरण (एडीए) की टीम ने आज शनिवार को शहर में दो निर्माणों को सील कर दिया। टीम ने पहले कोतवाली वार्ड में शू फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की। आवासीय भूमि का इस्तेमाल कॉमर्शियल कार्य के लिए किए जाने पर एडीए ने यह कार्रवाई की।
कोतवानी वार्ड के तिलक बाजार स्थित 26/23 छोटा धनकोट पर आवासीय स्थल पर शू फैक्ट्री चल रही थी। यहां जूते के डिब्बे बनाने का कार्य हो रहा था। पुलिस बल के साथ पहुंची एडीए की टीम मशीनों समेत पूरे परिसर को सील कर दिया। नाहीद पैक्स के नाम संचालित फैक्ट्री के मालिक शहजादुद्दीन उर्फ पाटू और इमरान खान दोनों से टीम द्वारा पहले कार्य स्थल के दस्तावेज मांगे गए थे।
दस्तावेजों भूमि आवासीय स्थल के रूप में दर्ज थी। इसके बाद एडीए नोटिस जारी किए। आज उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28 (1) के तहत मशीन और भवन को सील कर दिया। प्रभारी प्रवर्तन, सचल दस्ता समेत थाना कोतवाली पुलिस मौजूद रही।
दरअसल यह फैक्ट्री घनी आबादी के बीच संचालित थी। मामले में शिकायत पर मिलने पर फैक्ट्री संचालकों को एडीए ने 25 मई को नोटिस भेजा था। इसके बाद भी फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया।
एक अन्य कार्रवाई में एडीए के अभियंता एसके सोलंकी ने बताया कि विजय नगर कॉलोनी में राधा कृष्ण मंदिर परिसर में मैरिज होम संचालित हो रहा था। कमेटी द्वारा मैरिज होम का संचालन किया जा रहा था, इस मामले में विजय नगर कॉलोनी के रहने वाले अनिल कुमार अग्रवाल ने शिकायत की थी, कहा था कि पार्क की भूमि पर मैरिज होम संचालित किया जा रहा है।
कोर्ट ने एडीए को कार्रवाई के आदेश दिए थे लेकिन एडीए कार्रवाई नहीं कर रहा था। इस मामले में एडीए के खिलाफ अवमानना का आदेश पारित हुआ था। इसके बाद शुक्रवार को एडीए की टीम ने मैरिज होम को सील कर दिया। इससे पहले 2010 में एडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की थी, उस समय कमेटी ने दलील दी थी कि यह मैरिज होम नहीं है। छोटे सामाजिक और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं।
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