आगरा। नगर निगम प्रवर्तन दल ने कमलानगर के एक चिकित्सक पर जुर्माना लगाते हुए बीस हजार रुपये की राशि वसूली। इस चिकित्सक ने मुगल रोड पर निर्माणाधीन हॉस्पीटल के प्रयोग के लिए मंगाई गयी निर्माण सामग्री सड़क पर डाल रखी थी।
चिकित्सक को चौबीस घंटे के भीतर निर्माण सामग्री को सड़क से हटाये जाने की भी चेतावनी दी गई। इसके अलावा बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर नगर निगम ने टोरंट पावर लिमिटेड पर 2.72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मुगल रोड पर चिकित्सक तरुण सिंघल द्वारा दूसरे अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण के लिए मंगाई गयीं ईंट, बजरी व अन्य सामग्री को मुख्य सड़क पर डाल रखा है। इससे यहां से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। इसकी शिकायत नगर निगम प्रशासन को की गई थी। नगर आयुक्त ने इसे संज्ञान में लेकर कार्रवाई के निर्देश प्रवर्तन दल को दिये थे।
राधास्वामी बिल्डिंग मेटेरियल पर निर्माण सामग्री रोड पर रखने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। एक और बिल्डिंग मेटेरियल विक्रेता से तीन हजार रुपये जुर्माना वसूल किया गया।
बिना अनुमति रोड कटिंग, टोरंट पावर पर जुर्माना
बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर नगर निगम ने टोरंट पावर लिमिटेड पर 2.72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि अदा न करने पर टोरंट पावर को विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
वार्ड संख्या 67 नवलगंज की गली नंबर एक में सालभर पहले नगर निगम ने पन्द्रह लाख रुपये की लागत से सड़क बनवाई थी। भूमिगत केबल डालने के लिए टोरंट पावर ने गली में खुदाई कर सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय पार्षद प्रियंका अग्रवाल द्वारा इसकी शिकायत नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल से की गई। जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत ने मामले की जांच की तो पता चला कि रोड कटिंग के लिए टोरंट पावर द्वारा नगर निगम से अनुमति ही नहीं ली गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्य अभियंता को दी।
मुख्य अभियंता ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए नगर आयुक्त को रिपोर्ट सौंपी। इस पर नगर आयुक्त ने टोरंट पावर पर 2,72,586 रुपये का जुर्माना लगाया।