आगरा: ई-चालान का भुगतान न करना पड़ेगा भारी, सात दिनों की मोहलत, फिर जब्त हो सकता है आपका वाहन

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ई-चालान का नहीं किया है भुगतान है तो आपका वाहन हो सकता है जब्त

भुगतान करने के लिए सात दिनों की है मोहलत

आगरा। ई चालान जमा ना करना अब वाहन स्वामियों को भारी पड़ सकता है। पुलिस अब ऐसे वाहन जब्त कर लेगी जिनके 10 या उससे ज्यादा ई चालान लंबित है । हालांकि लंबित ई चालान का भुगतान करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है ।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक चालान ई चालान का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता और उनके चालान कट गए होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार चालान कटवा रहे हैं लेकिन उन्हें भरते नहीं हैं । ऐसे में आगरा पुलिस कमिश्नर ने तय किया है कि ऐसे वाहन स्वामी जिनके 10 या 10 से ज्यादा ई चालान हो चुके हैं लेकिन अभी तक भरे नहीं गए हैं ऐसे वाहन स्वामियों के वाहन को 23 दिसंबर से जब्त किया जाएगा यानी गुरुवार से 1 हफ्ते के अंदर अगर ऐसे वाहन स्वामी अपना चालान नहीं भरते है तो उनके वाहनों को पुलिस जब्त कर लेगी।

दरअसल आगरा पुलिस कमिश्नर ने गुरुवार को ट्रैफिक कार्यालय का मुआयना किया इस दौरान उन्होंने पाया कि बिना भुगतान किए हुए e-challan काफी बड़ी संख्या में लंबित पड़े हुए हैं उन्होंने तत्काल अपर आयुक्त यातायात और सहायक आयुक्त यातायात को निर्देशित किया कि ऐसे वाहन स्वामी जिनके 10 या उससे ज्यादा चालान हो चुके हैं और उन्होंने चालान का भुगतान नही किया है तो 1 हफ्ते में वाहन को जब्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाए।

ऐसे में वाहन मालिकों को यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसकी जांच कैसे करें कि कहीं आपका चालान तो नहीं हो चुका है

इस वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं
https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan भले ही आपको लगता हो कि आपने ट्रैफिक के किसी नियम को नहीं तोड़ा है फिर भी इस वेबसाइट पर अपने वाहन के चालान संबंधी स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं यहां अगर आपको “नो चालान फाउंड” का संदेश मिलता है तो इसका मतलब है कि आपके वाहन पर कोई चला नहीं कटा है लेकिन अगर आपका चालान कटा है तो उसके भुगतान में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें

आगरा पुलिस कमिश्नर डॉ प्रीतिन्दर सिंह के अनुसार बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने e-challan का भुगतान नहीं किया है हम ऐसे वाहन चालकों से अगले हफ्ते तक भुगतान करने की अपील करते हैं अन्यथा 7 दिन के उपरांत उनके वाहनों को जब्त करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा वही mv अधिनियम 1988 धारा 207 के तहत वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा ।

-up18news