ई-चालान कटने पर आसानी से घर बैठे ऐसे भरें ऑनलाइन पेनल्टी…

Cover Story

अगर कोई भी व्यक्ति वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों को तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसका चालान किया जाता है। अगर ट्रैफिक चालान जारी किया जाता है तो उस व्यक्ति को पेनल्टी का भुगतान करना होता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के मुताबिक पेनल्टी उल्लंघन के प्रकार पर निर्भर करती है। ट्रैफिक पुलिस के पास ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को चालान जारी करने का अधिकार होता है। रोड एक्सिडेंट की बढ़ती संख्या के साथ, चालान असलियत में ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक नियमों को ठीक से पालन करने को सुनिश्चित करने में मदद करता है। अगर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम के जरिए से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट होता है तो इसे ई-चालान कहा जाता है।

उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सर्विस

उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस राज्य में ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार लाने और ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन के प्रभाव के लिए ऑनलाइन सर्विस प्रदान करती है। इन सर्विस की पेशकश नागरिकों को बेहतर ट्रैफिक सेंस देने के लिए होती है, जिससे सही बदलाव लाया जा सके।

यूजर्स को ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए यूपी ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट http://traffic.uppolice.gov.in/ पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट को सड़कों पर ट्रैफिक की सुरक्षित आवाजाही, कम्युनिकेटिंग अपडेट करने और गाइडलाइंस और अन्य संबंधित जानकारी प्रदान करके लोगों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है।

यूपी में ट्रैफिक ई-चालान पेमेंट कैसे करें ऑनलाइन

वाहन को किसी गैर-अनुमोदित जगह पर पार्क करने से लेकर रेड लाइट जंप और स्पीड लिमिट से ज्यादा पार करने से लेकर कोई भी ट्रैफिक नियम तोड़ा है तो उसके लिए व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है। इसमें 60 दिनों की छूट अवधि है, जिसके अंदर एक व्यक्ति से चालान पेमेंट करने की उम्मीद की जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द फाइन का भुगतान करना चाहिए। यूपी में चालान का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।

अगर आप चालान की पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए

सबसे पहले आपको https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना है।
पेज पर अपना चालान नंबर, व्हीकल नंबर या डीएल नंबर दर्ज कीजिए।

कैप्चा कोड ऐड कीजिए और ‘गेट डिटेल्स’ टैब पर क्लिक कीजिए।

अब एक नया पेज ओपन होगा, जहां आप ई-चालान के बारे में सभी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं।

पेमेंट कॉलम के तहत ‘पे नाउ’ पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए।

मौजूदा ऑप्शन में से पेमेंट के तरीके का चयन कीजिए। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड द्वारा पेमेंट कर सकते हैं।

पेमेंट प्राप्त होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कंफर्मेशन मैसेज भेजा जाएगा

यूपी में ऑनलाइन अपने ई-चालान स्टेटस को कैसे करें चेक

अगर आपने अपना ई-चालान खो दिया है या आरटीओ से प्राप्त चालान एसएमएस डिलीट हो गया है तो भी आप ट्रैफिक चालान के बारे में सभी डिटेल्स ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ऑनलाइन ई-चालान स्टेटस को चेक कर सकते हैं

सबसे पहले आपको https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाना है।

होमपेज पर ‘चेक चालान स्टेटस’ टैब पर क्लिक करना है।
अब एक नया पेज ओपन होगा, जहां आपको अपना डीएल नंबर या व्हीकल नंबर दर्ज करना होगा

अगर आपके खिलाफ कोई फाइन और ई-चालान नहीं है तो एक चालान नोट फाउंड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा।

अगर आपके नाम के खिलाफ कोई फाइन या ई-चालान है तो एक पेज ओपन होगा जो आपको चालान के बारे में सभी डिटेल्स दिखाएगा।

इसके अलावा आप यूपी ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ई-चालान स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है

सबसे पहले आपको

http://traffic.uppolice.gov.in/ पर जाना है।
अब होमपेज पर ‘व्यू योर चालान’ पर क्लिक कीजिए।
अब एक नया पेज ओपन होगा, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा।
शो डिटेल्स पर क्लिक कीजिए।

यूपी में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के लिए फाइन और पेनल्टी

यूपी ट्रांसपोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रावधानों के बेहतर तरीके से लागू करने के लिए कई प्रकार के ट्रैफिक उल्लंघनों के खिलाफ कुछ ट्रैफिक पुलिस फाइन का फैसला किया है। इन पेनल्टी के मुताबिक उल्लंघन करने के प्रकार के हिसाब से एक व्यक्ति फाइन देने के लिए उत्तरदायी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी सर्टिफिकेट या हेलमेट के बिना व्हीकल चलाना, ओवरस्पीडिंग, पार्किंग नियम तोड़ना कुछ ट्रैफिक उल्लंघन हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति दो बार एक ही ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो दूसरी बार फाइन बढ़ाया जाता है। यूपी में कुछ प्रकार के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए फाइन इस प्रकार हैं:

ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात करने पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 10000 रुपये का चालान है।

बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 500 रुपये का चालान है।

पार्किंग नियम तोड़ने पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 1500 रुपये का चालान है।

बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये का चालान है।

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान है।

ओवरस्पीडिंग में वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान है।

फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये का चालान है।

व्हीकल में अवैध मोडिफिकेशन करने पर 1 लाख रुपये का चालान है।

डीएल में गलत जानकारी देने पर 10,000 रुपये का चालान है।

-एजेंसियां


Discover more from Up18 News

Subscribe to get the latest posts sent to your email.