प्रयागराज। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश दिये हैं कि इस पूरे विवाद जितनी भी अर्जियां लगी हैं, उन सबका निपटारा अगले तीन माह के भीतर कर दिया जाए। इसके बाद उम्मीद बढ़ गई है कि मथुरा की अदालत शाही ईदगाह के वीडियो सर्वे की मांग को मान ले और सर्वे को मंजूरी दे दे क्योंकि इस बाबत याचिका अदालत में पहले से लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई की और कहा है कि मथुरा की अदालत इस मामले में तीन महीने के अंदर फैसला सुनाए।
यह निर्देश न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आदीश अग्रवाल और अधिवक्ता शशांक सिंह ने बहस की।
न्यायालय के सामने दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि शाही ईदगाह परिसर कि साइंटिफिक रिसर्च व सर्वे कराने की मांग में सिविल जज मथुरा की अदालत में अर्जी दी गई है।
विपक्षी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसपर आपत्ति दाखिल की है। कोर्ट ने कोई आदेश देने के बजाय लटकाए रखा है इसलिए इस मामले में 14 अप्रैल 21 को दाखिल अर्जी को तय करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी जिसपर कोर्ट ने अर्जी और आपत्ति का निस्तारण करने का निर्देश दिया है।
-एजेंसी