नूंह में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, भड़काऊ बयानों पर रोक का निर्देश

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VHP की रैलियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नूंह हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली-NCR के 23 इलाकों में रैलियां करने का ऐलान किया है। कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है। इन्हें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे किसी भी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच ना देने दें। संवेदनशील जगहों पर CCTV का इस्तेमाल करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां जरूरी हो वहां वीडियो रिकॉर्डिंग करें और फुटेज भी सुरक्षित रखें।

नूंह में अब तक 26 FIR दर्ज, 116 लोगों की गिरफ्तारी

मालूम हो कि हरियाणा के नूंह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की एक यात्रा के पथराव के बाद हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में उपद्रवियों ने खूब बवाल काटा। इस हिंसा में होमगार्ड के दो जवानों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों दुकानों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, दर्जनों वाहन फूंक दिए। इस हिंसा के मामले में नूहं में अब तक 26 FIR दर्ज हुई हैं और 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मोनू मानेसर के वीडियो की जांच के लिए SIT गठित

गुरुग्राम में 15 FIR दर्ज की गई हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के DGP पीके अग्रवाल ने कहा कि मोनू मानेसर के वीडियो समेत हिंसा से जुड़े हर तथ्य की जांच होगी। इसके लिए SIT बना दी गई हैं और हर टीम को 7 से 8 केस जांच के लिए दिए जाएंगे। हिंसा खत्म करने को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

Compiled: up18 News


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