सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत अर्जी पर दिल्‍ली पुलिस से जवाब मांगा

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फ़रवरी 2020 में दिल्ली दंगों को लेकर उमर ख़ालिद पर अनलॉफ़ुल एक्टिविटिज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया गया था.

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर अगले छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. इससे पहले उमर ख़ालिद ने मार्च 2022 में कड़कड़डूमा कोर्ट में बेल याचिका दी थी लेकिन ये खारिज हो गई थी.

उमर ख़ालिद ने इस फ़ैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और अक्टूबर 2022 में यहाँ भी उनकी याचिका ख़ारिज कर दी गई.

इसके बाद उमर ख़ालिद ने सु्प्रीम कोर्ट का रुख किया था.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को छह हफ़्तों के लिए टाल दिया है लेकिन शीर्ष न्यायालय ने उमर ख़ालिद को ये भी कहा है कि वो वेकेशन बेंच के सामने ये अर्ज़ी ले जा सकते हैं.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर ख़ालिद पर दिल्ली हिंसा की साजिश में शामिल होने का आरोप है. उमर ख़ालिद पर यूएपीए एक्ट की धारा 13, 16, 17 और 18 के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज है.

Compiled: up18 News


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